नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में 67 वर्षीय व्यवसायी गिरफ्तार, अग्रिम जमानत खारिज
कोरबा। नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के आरोप में सिटी कोतवाली पुलिस ने 67 वर्षीय व्यवसायी चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामला पॉक्सो एक्ट से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी थी। आरोपी शहर के पावर हाउस रोड स्थित शारदा टेलीकॉम का संचालक बताया गया है।
किशोरी ने परिजनों को बताई घटना
पुलिस के अनुसार, 16 वर्षीय किशोरी ने शिकायत में आरोप लगाया कि चेतन चौधरी उसके साथ अश्लील हरकतें करता था। विरोध करने पर उसके साथ गाली-गलौज भी की जाती थी। घटना से परेशान किशोरी ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन सिटी कोतवाली थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। मामला पॉक्सो एक्ट से संबंधित होने के कारण पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया।
अग्रिम जमानत की अर्जी हुई खारिज
फरारी के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने जमानत का विरोध करते हुए मामले की गंभीरता और नाबालिग पीड़िता से जुड़े होने का हवाला दिया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बावजूद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था।
मुखबिर की सूचना पर शहर में घेराबंदी
पुलिस के मुताबिक, मंगलवार 25 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी कोरबा शहर में ही छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। पीड़िता के बयान और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मामले में पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
नोट: समाचार में लगाए गए आरोप पुलिस शिकायत और उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं। आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।


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