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मारपीट और गाली-गलौज मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, एक आजीवन कारावास की सजा काट चुका सजायाफ्ता अपराधी

 


बांकीमोंगरा :– थाना बांकीमोंगरा पुलिस ने 13 जुलाई को हुई मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कटघोरा न्यायालय (JMFC) में पेश कर रिमांड की मांग की है।

क्या है पूरा मामला?

पीड़ित रमेश सिंह बिंझवार (36 वर्ष), निवासी यमुनानंगर कुचेना (थाना कुसमुंडा), ने 15 जुलाई 2026 को बांकीमोंगरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, 13 जुलाई 2026 की शाम लगभग 5:00 बजे दो अज्ञात युवकों ने उनके साथ गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्कों, लात तथा रेडियम ब्लेड/धारदार वस्तु से उन पर व उनके साथी शुभम पर हमला कर दिया।

CCTV फुटेज और जांच से हुआ खुलासा

मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने घटना स्थल के CCTV फुटेज खंगाले और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए। फुटेज व साक्ष्यों के आधार पर दो आरोपियों की पहचान की गई:

आरोपी 1– दिव्यांशु मिश्रा (28 वर्ष): निवासी इलाहाबाद (उ.प्र.), हाल मुकाम - प्रेमनगर, थाना कुसमुंडा।

आरोपी 2 – इंद्रकुमार यादव उर्फ दामू (29 वर्ष): निवासी भटगांव (सारंगढ़), हाल मुकाम - आनंदनगर, थाना कुसमुंडा।

पुलिस ने अपराध में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल (क्रमांक: CG 12 A 5259) को भी जब्त कर लिया है।

साक्ष्य छिपाने की धारा (238 BNS) भी जोड़ी गई

पूछताछ में यह बात सामने आई कि आरोपी दिव्यांशु मिश्रा का अंगूठी में लगा औजार (छल्ला) घटना स्थल पर गिर गया था, जिसे सह-आरोपी इंद्रकुमार ने उठाकर छिपा दिया। साक्ष्य विलुप्त/छिपाने के प्रयास के कारण प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 238 भी जोड़ी गई है।

आरोपियों का गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस जांच में आरोपियों के खिलाफ पहले से कई गंभीर मामले दर्ज होने की पुष्टि हुई है।

दिव्यांशु मिश्रा: आरोपी के खिलाफ थाना कुसमुंडा में हत्या (धारा 302), हत्या के प्रयास (307), बलवा (147, 148, 149) जैसे संगीन अपराधों में मामला दर्ज है। दिव्यांशु को पूर्व में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है और वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील पर 11-12 मई 2026 को ही जेल से छूटकर बाहर आया है।

इंद्रकुमार यादव: इसके खिलाफ भी थाना कुसमुंडा में पूर्व से आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो न्यायालय में विचाराधीन हैं।

पुलिस की कार्रवाई

बांकीमोंगरा पुलिस ने धारा 296, 351(3), 118(1), 3(5) और 238 BNS के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को 29 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय को पेश कर दिया गया।

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