कटघोरा/कोरबा:– कटघोरा नेहरू नगर के पूर्व पार्षद रवींद्र मोहन बघेल को अदालत से एक मामले में राहत मिल गई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा (पीठासीन अधिकारी श्री एच.के. रात्रे) की अदालत ने बांकीमोंगरा थाना क्षेत्र से जुड़े एक आपराधिक मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।
मामले से जुड़ी मुख्य बातें:
न्यायालय: तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, कटघोरा (पीठासीन अधिकारी: श्री एच.के. रात्रे)
थाना व अपराध क्रमांक: थाना बांकीमोंगरा, अपराध क्र. 150/2026
धाराएं: 318(4), 3(5) BNS
आवेदक/आरोपी: रवींद्र मोहन बघेल (पूर्व पार्षद, कटघोरा)
बचाव पक्ष के अधिवक्ता: अमित सिन्हा
बचाव पक्ष का पक्ष:
सुनवाई के दौरान आवेदक के अधिवक्ता श्री अमित सिन्हा ने न्यायालय के समक्ष मजबूत और प्रभावी तर्क रखे। उन्होंने अदालत को बताया कि:
दर्ज कराई गई शिकायत पूरी तरह से मनगढ़ंत, झूठी और रंजिशवश प्रेरित है।
शिकायत दर्ज कराने में अकारण देरी की गई है।
प्रकरण में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो इसकी सत्यता पर बड़ा सवालिया निशान खड़े करता है।
न्यायालय का निर्णय:
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, पुलिस केस डायरी का बारीकी से अवलोकन करने और मामले की समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, माननीय न्यायालय ने पूर्व पार्षद रवींद्र मोहन बघेल के पक्ष में अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।

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