जादू-टोना बताकर किया बदनाम, जान से मारने की धमकी देने का आरोप; टोनही प्रताड़ना अधिनियम और BNS की धाराओं में मामला दर्ज
कोरबा/उरगा। कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भांटापारा, कुदुरमाल में टोनही प्रताड़ना का मामला सामने आया है। पुलिस ने 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला को मानसिक एवं सामाजिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार कुदुरमाल वार्ड क्रमांक-4 निवासी 65 वर्षीय सत्यभामा वैष्णव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी देवरानी लक्ष्मीन वैष्णव उर्फ लक्ष्मी, उसकी पुत्री चंचल वैष्णव तथा पुत्र किशन वैष्णव उर्फ गोलू लंबे समय से उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे थे।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी रोजाना उनके घर के सामने आकर गाली-गलौज करते थे तथा उन्हें जादू-टोना करने वाली बताकर पूरे मोहल्ले में बदनाम करते थे। इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा उनके दिवंगत पति के संबंध में भी अपमानजनक टिप्पणियां की जाती थीं। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि घर से बाहर निकलने पर कई बार जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे वह और उनका बेटा भय के माहौल में जीवन जीने को मजबूर थे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए उरगा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(3), 3(5) तथा छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धारा 4 एवं 5 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों—लक्ष्मीन वैष्णव उर्फ लक्ष्मी (45), चंचल वैष्णव (21) तथा किशन वैष्णव उर्फ गोलू (26), निवासी भांटापारा कुदुरमाल—को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
उरगा थाना प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा मामले की विवेचना जारी है।


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