कोरबा | डिजिटल न्यूज़ डेस्क
जिले में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत कार्रवाई करते हुए आदतन अपराधी सोमनाथ अग्रवाल उर्फ सोमू अग्रवाल को 1 वर्ष के लिए जिला बदर करने का फरमान जारी कर दिया है।
⏳ 24 घंटे का अल्टीमेटम: 9 जिलों की सीमाओं से रहेगा बाहर
प्रशासनिक आदेश के मुताबिक, सोमू अग्रवाल को 24 घंटे के भीतर कोरबा समेत आसपास के 9 पड़ोसी जिलों की सीमाओं से बाहर होना पड़ेगा:
प्रभावित जिले: कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (GPM)।
सख्त चेतावनी: यदि बिना पूर्व अनुमति के वह इनमें से किसी भी जिले की सीमा में प्रवेश करता पाया गया, तो उसके खिलाफ तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
📁 क्यों पड़ी जिला बदर की नौबत?
पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के अनुसार, सोमू अग्रवाल के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनसे लगातार लोक शांति भंग होने का खतरा बना हुआ था।
दर्ज प्रमुख अपराध:
मारपीट और बलवा
रंगदारी व अवैध वसूली
जान से मारने की धमकी
शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना
⚖️ प्रशासन का स्पष्ट संदेश
कलेक्टर कुणाल दुदावत की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई से जिले के असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आम नागरिकों की सुरक्षा और जिले की शांति से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।


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